
गुजरात हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई थी, जिसमें मांग की गई थी कि सरकारी अस्पतालों में पुरानी करेंसी स्वीकार करने की मियाद जो शुक्रवार रात खत्म होनी है उसे 8 दिसंबर 2016 तक बढ़ाया जाए। याचिका में मांग की गई थी कि इसे सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी लागू किया जाए।
इस पीआईएल को सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि बैंकों के बाहर खड़ी कतारों को देखें और उस पर सही फैसला करें। कोर्ट ने इच्छा जताई कि सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ही नहीं बल्कि सभी मामलों में इसकी मियाद बढ़ाने पर सरकार विचार करे। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 16 नवंबर मुकर्रर की है। ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)