जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व अंजुली पॉलो की खण्डपीठ ने भोपाल एनकाउंटर में मारे गये सिमी कार्यकर्ता मोहम्मद खालिद की मां की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में उन्होंने एनकाउंटर को हत्या बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता नईम खान ने बताया कि भोपाल जेल में बंद जिन सिमी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है उनमें से एक मोहम्मद खालिद की मां ने हाईकोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दायर की है कि पुलिस ने सिमी कार्यकर्ताओं को एनकाउंटर में नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत मारा है।
याचिका में उन्होंने पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है और भोपाल के आईजी, एसपी, एटीएस चीफ एवं जेल अधीक्षक के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध करने की मांग की। एनकाउॅन्टर में मारे गए कॉन्सटेबल रमाकांत यादव की मौत को भी याचिकाकर्ता ने सुनियोजित हत्या बताया है।
मामले की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय की बताया कि राज्य शासन द्वारा पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि राज्य शासन ने इस मामले में जो भी जांच की है उसे दो सप्ताह में न्यायालय में पेश किया जाए ताकि जांच का स्टेटस भी पता चल सके।