BHOPAL। राजधानी के दस नम्बर मार्केट व एयरपोर्ट रोड स्थित ‘हाइडआउट हुक्का लाउंज को दूषित सीवेज के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोटिस जारी किया है। लॉ स्टूडेंट कुलदीप सिंह परिहार की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को एनजीटी ने भोपाल नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत हाइडआउट रेस्त्रां व हुक्का लाउंज को नोटिस जारी कर 23 नवम्बर को जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील अपूर्व पांडेय ने बताया कि एयरपोर्ट रोड स्थित गार्डन इस्टेट सोसायटी व दस नंबर मार्केट में ‘हाइडआउट' का रेस्त्रां व हुक्का लाउंज है। यहां फूड आइटम्स सर्व किया जाता है। यहां से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने के लिए किसी तरह का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) व इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) नहीं लगाया है।
एेसे में यहां से निकलने वाला दूषित सीवेज सीधे म्युनसिपल सीवेज लाइन में छोड़ा जा रहा है। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ व रसायन होने के चलते नियमानुसार रेस्त्रां से निकलने वाले वेस्ट वॉटर की ट्रीटमेंट के बाद ही बाहर छोड़ा जाना चाहिए।