
अब इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा जाएगा। उनकी अनुमति के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। राजस्व विभाग के अफसरों के मुताबिक दिसंबर महीने में ये नियम कैबिनेट में रखे जाएंगे, यहां से हरी झंडी मिलने पर इसके बाद नियम लागू हो जाएंगे।
मर्जर पीड़ितों को मिलेगी राहत
इस नियम के लागू होने के बाद भोपाल के बैरागढ़, ईदगाह हिल्स में मर्जर एग्रीमेंट वाले क्षेत्र, गोमती नगर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में कृषि और आवासीय क्षेत्रों की जमीन पर लोगों को मालिकाना हक मिलेगा।
5 हेक्टेयर से कम जमीन पर नहीं मिलेगा हक
इन नियमों के तहत 5 हेक्टेयर से कम कब्जे वाली जमीन पर कब्जाधारियों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा। यह सीमा आवासीय व अन्य गैर कृषि प्रयोजनों वाली भूमि के लिए है। वहीं खेती की जमीन में न्यूनतम सामूहिक कब्जा 50 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।
आवासीय जमीन के लिए इतना देना होगा प्रीमियम
1 हजार वर्ग फीट तक की जमीन पर 1 स्र्पए प्रीमियम और वार्षिक लीज 100 स्र्पए
2 हजार वर्ग फीट के भूखंड पर जमीन के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत प्रीमियम और प्रीमियम का 5 प्रतिशत वार्षिक लीज
2 हजार से 5 हजार वर्ग फीट की जमीन के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत प्रीमियम और प्रीमियम का 5 प्रतिशत वार्षिक लीज
5 हजार वर्ग फीट से ज्यादा जमीन पर बाजार मूल्य का 3 प्रतिशत प्रीमियम और प्रीमियम का 5 प्रतिशत वार्षिक लीज
आवासीय क्षेत्र से भिन्न गैर कृषि भूमि पर इतना प्रीमियम
500 वर्ग फीट की जमीन पर 1 हजार स्र्पए प्रीमियम और 1 हजार स्र्पए वार्षिक लीज
2 हजार वर्ग फीट की जमीन के लिए बाजार मूल्य का 3 प्रतिशत और प्रीमियम का 7.5 प्रतिशत वार्षिक लीज
2 से 5 हजार वर्ग फीट की जमीन के लिए बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत और प्रीमियम का 7.5 प्रतिशत वार्षिक लीज
5 हजार से ज्यादा की जमीन पर बाजार मूल्य के 10 प्रीमियम के साथ प्रीमियम का 7.5 प्रतिशत वार्षिक लीज
इनका कहना है
नियम तैयार हैं। मुख्यमंत्री के सामने प्रजेंटेशन होना है। अगले महीने कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है।
अस्र्ण पांडेय, प्रमुख सचिव, राजस्व