नोटबंदी का 126वां आदेश: बिना पूछताछ के जमा कीजिए पुराने नोट

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। आरबीआई ने सोमवार को जारी अपने ही आदेश को पलट दिया है। वित्तमंत्री के बयान से भिन्नता होने के बाद आरबीआई ने बुधवार को नया आदेश जारी किया जो वित्तमंत्री के बयान के अनुसार था। आप 31 दिसम्बर तक बैंक में पुराने नोट जमा करा सकते हैं। कोई पूछताछ नहीं होगी। बता दें कि 8 नवम्बर नोटबंदी से आज तक यह इस संदर्भ में 126वां आदेश है। 

रिजर्व बैंक ने ताजा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब 31 दिसंबर तक लोग कितनी भी संख्या में पुराने नोट जमा करवा सकते हैं और इस दौरान किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। हां यह शर्त जरूर रहेगी कि खाते के साथ केवाईसी की औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हो। यानी आपका केवायसी पूरा है, तो आप कितनी भी संख्या में पुराने नोट जमा कर सकते हैं।

पहले कही थी यह बात
मालूम हो, इससे पहले 19 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट जमा करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने नई शर्त लगा दी थी। आरबीआई ने कहा था कि30 दिसंबर, 2016 से पहले किसी भी बैंक खाते में 5,000 रुपये से अधिक के पुराने नोट सिर्फ एक बार ही जमा किए जा सकेंगे।

पांच हजार रुपये से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने वाले व्यक्ति को बैंक के दो अधिकारियों के सामने कारण बताना होगा कि उसने अब तक ये नोट जमा क्यों नहीं किए।

ग्राहक परेशान, बैंक हैरान
उक्त अधिसूचना के बाद लोगों और बैंकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पूरे बैंकिंग क्षेत्र में जबरदस्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। इन नियमों को लेकर वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी पूरी बात नहीं बता पा रहे थे। हालात यह हो गए थे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान को भी बैंक तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके बयान व आरबीआइ के दिशानिर्देश में भारी अंतर था।
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!