भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस (1982 बैच) के.सुरेश को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सुरेश पर चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट में चेयरमैन रहते हुए वर्ष 2009 में बेटे को चैन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के दाखिले के लिए वहां के विजयलक्ष्मी बिल्डर से 12 लाख फीस जमा करवाने का आरोप था।
बेटे की फीस भरवाने के एवज में के.सुरेश पर ट्रस्ट की जमीन से होकर गुजरने वाले दो ब्रिज के निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला था। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप सत्य पाया गया। जिसके बाद सीबीआई के विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की गई जहां अदालत ने उन्हें सजा सुनाई।
आय से अधिक संपत्ति का मामला भी
मालूम हो के.सुरेश पर आय से अधिक संप्तत्ति रखने के आरोप की जांच भी सीबीआई कर रही है। अगस्त 2009 में सीबीआई ने के सुरेश घर और दफ्तर पर छापा मारा था जहां से करीब 2.36 करोड़ रुपए नकद और कई संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे। वहीं उनके घर से 6443 डॉलर सीबीआई ने जब्त किए थे। इस मामले में भी अभी फैसला आना बाकि है।