नई दिल्ली। 500-1000 के पुराने नोट रखने की लिमिट और जुर्माने के लिए मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। पुराने नोटों को बैंक में जमा करने की तारीख 30 दिसंबर है। यानी 30 दिसंबर के बाद आपके पास अगर पुराने नोट 10 हजार से ज्यादा पाए गए तो आपको जुर्माना देना होगा। नियम के मुताबिक, पुराने नोट मिलने पर 1 जनवरी से 31 मार्च तक 5 हजार या फिर इसका 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं 1 अप्रैल के बाद जुर्माने की रकम बढ़कर 10 हजार या फिर इसका 5 गुना (जो ज्यादा हो) हो जाएगी।
ऑर्डिनेंस का नाम 'द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑर्डिनेंस' रखा गया है। नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई कैबिनेट मीटिंग में आरबीआई एक्ट में बदलाव करने को मंजूरी दी गई। बदलाव के मुताबिक, भविष्य में आने वाली दिक्कतों को रोकने के लिए बड़े नोटों को हटाने को लेकर सरकार और आरबीआई की जवाबदेही खत्म कर दी गई है। हालांकि अफसरों का ये भी कहना है कि ऑर्डिनेंस के प्रोविजन 30 दिसंबर के बाद लागू होंगे या 31 मार्च के बाद, फिलहाल इस बारे में तय नहीं किया गया है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का एलान किया था। 30 दिसंबर, पुराने नोट बैंक अकाउंट में जमा करने की आखिरी तारीख है।
सरकार क्यों ला रही ऑर्डिनेंस?
30 दिसंबर को 500/1000 के पुराने नोट बैंक में जमा करने का आखिरी दिन है। मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का एलान किया था।
ये कब से लागू होगा?
ये साफ नहीं किया गया है कि नियम 30 दिसंबर यानी पुराने नोट जमा करने की आखिरी तारीख के बाद से या फिर 31 मार्च के बाद लागू होगा।
कितने पुराने नोट रखने पर नहीं लगेगा जुर्माना या नहीं होगी सजा?
10 नोट यानी बंद हुए नोटों में बड़ा हिस्सा 1000 का है। इस तरह माना जा रहा है कि 10 हजार रुपए तक पुराने नोट रखने की लिमिट है। इससे कम नोट होने पर न तो जुर्माना लगेगा और न ही जेल होगी।
किस लिमिट से ज्यादा रखने पर जुर्माना या जेल हो सकती है?
10 हजार रुपए लिमिट के बाद नोट मिलने पर जुर्माना लगेगा। फिलहाल जुर्माना तय नहीं किया गया है। हां, 4 साल जेल की सजा का एलान किया है।
इससे क्या फायदा होगा?
जिनके पास बड़ी तादाद में पुराने नोट हैं, वे इसे जाहिर करेंगे और आरबीआई में जमा करेंगे। इससे सरकार को ब्लैकमनी का पता चल सकेगा।