
क्या है मामला
Reliance Jio पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों में बिना सरकार की अनुमति के प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के चलते महज 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों के गलत इस्तेमाल को लेकर बने 1950 के कानून के तहत इतना ही जुर्माना लगाया जाता है। जियो सेवा की लॉन्चिंग के वक़्त रिलायंस ने अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों में मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। जिसका विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने कड़ा विरोध किया था। बावजूद इसके फोटो का गलत इस्तेमाल लगातार जारी था।
संसद में सरकार का जवाब
रिलायंस और कई नया निजी कंपनियों द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी का विज्ञापन में इस्तेमाल किए जाने के सवाल के जवाब में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा में बताया कि सरकार या पीएम मोदी ने इसके लिए अपनी अनुमति नहीं दी थी। राठौड़ ने आगे कहा कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड ऐंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्ट्री की ओर से राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों के गलत इस्तेमाल के मामलों की निगरानी की जाती है।
अधिकारियों को शिकायत का इंतजार
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कंपनियों द्वारा पीएम मोदी के तस्वीर के गलत इस्तेमाल को लेकर विभाग को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। एक अधिकारी ने कहा कि यदि विज्ञापन में किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो जरूरी कदम उठाएंगे।