नईदिल्ली। हरियाणा सरकार पारर्दिशता के दावे तो बडे-2 करती हैं सच्चाई इसके उलट हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सम्बधी जानकारी एक आरटीआई के जवाब में प्रशासकीय सुधार आयोग हरियाणा सरकार ने ये कहते हुए 'रिकार्ड अत्यधिक मात्रा में होने के कारण प्रतिलिपि करना सभवं नही क्योकि कार्यालय की फाईलो का नुक्सान होने की सभावना हैं' जानकारी नही दी। जबकि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले सत्र में इस तरह की सूचना दी जा चुकी हैं।
आरटीआई जीद निवासी अजय मलिक ने लगाई थी। पढ़ें क्या पूछा था क्या जवाब आया
1 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रदेश के मण्डल आयुक्तों विज्ञापन जारी किया था तो उसकी फोटो प्रति प्रदान करे।
2 प्रदेश के मण्डल आयुक्तों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए
5-5 नाम किस आधार पर सरकार को दिए।
3 प्रदेश के मण्डल आयुक्तों को कितने आवेदन प्राप्त हुए और कालेजियम ने प्राप्त हुए बायोडाटा में से सदस्यों का चयन कैसे किया।
4 हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सदस्यों की नियुक्ति में शामिल कालेजियम में सदस्यों के नाम और पद बताओ।
5 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सदस्य पद पर रहते हुए अपना प्राईवेट व्यवसाय कर सकते हैं।
प्रशासकीय सुधार आयोग हरियाणा सरकार ने आरटीआई का जवाब ये दिए
रिकार्ड अत्यधिक मात्रा में होने के कारण प्रतिलिपि करना सभवं नही क्योकि कार्यालय की फाईलो का नुक्सान होने की सभावना हैं 7 दिन अन्दर कार्यालय में उपस्थित होकर सुचना चिन्हित करके नियमानुसार प्राप्त कर लें।
जबकि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले सत्र में इस तरह की सूचना दी जा चुकी हैं। हरियाणा सरकार को नियुक्ति की जानकारी छिपना सरकार की पारर्दिशता पर गम्भीर प्रश्न उठता हैं एक ईमानदार सरकार द्वारा नियुक्तियों की जानकारी छिपाने की जरूरत क्यो पडी।