
पूंजी का ब्योरा देने पर इसलिए लगी रोक
केंद्रीय कर्मचारियों को उनके और परिवार की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने को कहा गया था। इसके लिए 31 दिसंबर 2016 अंतिम तारीख थी। केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब अधिकारी-कर्मचारियों को ब्योरा नहीं देना होगा। जानकारों ने बताया कि सरकार पूंजी जानने के लिए आधार बेस्ड तरीका अपना रही है। नए निर्देश जल्द ही आएंगे। अधिकारी-कर्मचारियों को तब तक के लिए राहत मिल गई है।
सरकार की पहुंच हर अधिकारी के बैंक एकाउंट तक हो जाएगी
सर्विस बुक में आधार नंबर दर्ज होते ही सरकार की पहुंच हर अधिकारी-कर्मचारी के बैंक एकाउंट तक हो जाएगी। बैंक एकाउंट में आधार नंबर अनिवार्य है। इससे पता चल सकेगा किस अधिकारी-कर्मचारी के देश में कहां-कहां कितने एकाउंट हैं और उनमें कितनी राशि जमा है। रेलवे बोर्ड के जानकारों ने बताया कि भविष्य में जमीन-मकान से लेकर अन्य अचल संपत्ति को भी आधार से लिंक किया जाएगा। सभी तरह की खरीदी-बिक्री की जानकारी सरकारी अमले तक स्वत: ही पहुंच जाएगी।