नई दिल्ली। अब हाइवे के 500 मीटर इर्द-गिर्द शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है।
शराब के दुकानदारों के पास जब तक लाइसेंस है, वे बिक्री कर सकते हैं।
लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैसला लागू होगा।
राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे।
राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें गुहार लगाई गई थी कि उत्पाद कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजमार्गों के किनारे शराब की बिक्री न हो।
पंजाब सरकार को फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हर साल होनी वाली सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई थी। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।
'...तो आप शराब की ‘होम डिलवरी’ करा दीजिए'
वहीं पंजाब सरकार का कहना था कि अगर राजमार्ग एलिवेटेड हो तो उसके नीचे या करीब शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी जाए। सुनवाई के दौरान यह भी दलील दी गई कि लोगों को शराब खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता है। इस पर कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि तो आप शराब की ‘होम डिलवरी’ करा दीजिए।