भोपाल। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो अब आप कलेक्टर, एसपी या अन्य किसी सरकारी दफ्तर में जनसुनवाई में भी शिकायत नहीं कर सकेंगे। राज्य शासन ने जनसुनवाई में दिए जाने वाले आवेदनों में आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।
आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन अब आधार नंबर और मोबाइल फोन नंबर के बिना नहीं होगा। यदि कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस या नगर निगम कार्यालय में जनसुनवाई में आवेदन देने जा रहे हैं तो अपने आधार नंबर साथ लेकर जाएं। अन्यथा बिना शिकायत दर्ज कराए ही आपको लौटना पड़ सकता है।