हाउसवाइफ, अनमेरिड गर्ल और पुरुषों को गोल्ड रखने की लिमिट व टैक्स संबंधी स्पष्टीकरण

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि घोषित आय और घरेलू बचत से खरीदे गोल्ड या ज्वेलरी टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स में नए संशोधनों के बाद सोने पर चल रही अटकलों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्थिति साफ कर दी है।  

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्च के दौरान शादीशुदा महिलाएं पांच सौ ग्राम सोना रखने की हकदार होंगी। पुरुषों के लिए ये लिमिट 100 ग्राम की गई है। अनमैरिड महिलाएं 250 ग्राम सोना रख सकेंगी। इसके अलावा घोषित आय से खरीदे गए सोने जब्त नहीं किए जाएंगे या इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

नोटबंदी के बाद जमकर खरीदा गया सोना
500-1000 के नोट बंद करने का एलान होने के बाद बुधवार को मुंबई में 75 करोड़ रुपए कीमत का करीब ढाई क्विंटल सोना कुछ ही घंटों में बिक गया। ज्वेलर्स पुराने नोट के बदले 20 से 65 फीसदी तक ज्यादा कीमत पर सोना बेच रहे थे। इंदौर जैसे शहरों में कहीं 45 तो कहीं 80 हजार रुपए तोला सोना बिकने की खबर आई।

25 शहरों में 250 किलो सोना बिका था
देश के 25 शहरों में नोट के बदले 250 किलो सोना बेच देने वाले 600 ज्वेलर्स से डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसमें 7 नवंबर के बाद से 4 दिन के अंदर बेचे गए सोने की डिटेल मांगी गई थी। वहीं, यह भी माना गया था कि नोटबंदी के एलान के बाद 8 नवंबर की रात से 12 नवंबर के बीच चार दिन में 2500 किलो सोना देशभर में खरीदा गया।

बैंक लॉकर्स सील करने की खबरें आईं
यह अफवाह थी कि सरकार कालाधन पर अंकुश लगाने के लिए अब बैंक लॉकर्स सील करने जा रही है। इसके साथ ही सोना, हीरे और कीमती ज्वेलरी भी जब्त किए जाने की भी बातें हो रही थीं।इस पर सरकार को जवाब देना पड़ा था कि बैंक लॉकर्स फ्रीज करने और ज्वेलरी जब्त करने का सरकार के पास कोई प्रपोजल नहीं है।
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