विदिशा। पैसे के लालच में एक विदुर पुरुष से शादी और पोल खुलने पर उसका मर्डर करने वाली महिला को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसके साथ उसकी मां और भाई कोे भी दोषी पाया गया है। 6 साल पुराने गोपाल गाेयल मर्डर केस के हाईप्रोफाइल मामले में बुधवार को जस्टिस वंदना जैन ने मृतक की पत्नी सहित सास और साले को सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतक गोपाल की पत्नी नीलम गाेयल, वीरेंद्र ठाकुर, शुभम पंडित और रामस्वरूप को अाजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि, षडयंत्र में शामिल नीलम की मां श्यामाबाई और भाई अजय उर्फ अक्कू को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनने के बाद नीलम कोर्ट कैंपस में रो पड़ी जबकि, मृतक के बच्चों ने कहा कि अब जाकर हमें इंसाफ मिला।
नीलम को पत्नी के रूप में घर लाए
सागर रोड निवासी गोपाल गोयल एक सरकारी डिपार्टमेंंट में सीनियर एकाउटेंट थे। गोपाल अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद नीलम को पत्नी के रूप में घर लाए थे। नीलम का अपने पहले पति से तलाक हो गया था। इसलिए दोनों के बीच ये बंधन मुमकिन हो गया।
पति को था पत्नी के कैरेक्टर पर शक
एडवोकेट केएल किरार ने बताया कि पत्नी नीलम की शहर के कई लोगों से दोस्ती थी। पति गोपाल को पत्नी के कैरेक्टर पर शक था। नीलम शहर के लोगों से रुपए लेकर अपनी मां श्यामाबाई के पास भेजती थी। इस बात से दोनों के बीच विवाद शुरु हो गया। नीलम ने अपने पति की हत्या की साजिश मां श्यामाबाई और भाई अजय के साथ मिलकर रची। गोपाल को 27 जून को हरदा के हांडिया निवासी अपनी बहन उमा के घर जाना था। तब प्लान के मुताबिक नीलम ने रात में 6 नींद की गोलियां आमरस में मिलाकर पिला दीं। बेहाेश होने पर वीरेंद्र ठाकुर, शुभम और रामस्वरूप ने गोपाल की हत्या कर दी। कार से ले जाकर लाश रायसेन जिले के सांकर गांव के कुएं में फेंक दी।