
याची का आरोप है कि यह वेबसाइटें कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रही हैं। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड को इन वेबसाइटों का उपयोग करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। अदालत ने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी कर इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2017 को होगी। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार के अलावा 16 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं व 83 वेबसाइटों और पांच अन्य साइटें जो डोमेन मास्किंग सेवाएं प्रदान करती हैं को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा इन सभी को उनके ईमेल पते पर नोटिस भेजा जाए।
अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया यह याची को नुकसान का मामला बनता है और यदि एक पक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं, याचिका में कहा गया है कि 83 वेबसाइटों के जरिये फिल्मों के गाने कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर डाउनलोड किए जा रहे हैं। इन वेबसाइटों से बतौर एक करोड़ रुपये हर्जाना दिलवाया जाए।