
अदालत ने सभी 11 दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि विष्णु के परिजनों को दी जाएगी। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2008 को तिरुवनंतपुरम में कैथामुक्कु के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पास विष्णु की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी।
अदालत ने विष्णु की हत्या के मामले में कुल 13 आरएसएस कार्यकर्ताओं को दोषी करार दिया है। अदालत ने 12वें अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि 13वें अभियुक्त हरिलाल को अदालत ने षडयंत्र और गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने के आरोप में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विष्णु माकपा की जिला इकाई का कार्यकर्ता था। विष्णु पर आरएसएस कार्यालय पर देसी बम से हमला करने का आरोप था। विष्णु की हत्या के मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के विशेष निर्देश पर सात महीनों के भीतर पूरी कर ली गई।