भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत होगी। इसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लम्बित विभिन्न करों में छूट प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-162 एवं 163 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार में शर्तों के अधीन आकर्षक छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट उन निकायों में प्रभावशील नहीं होगी जहाँ निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ है।