
सरकार ने सभी बैंक को निर्देश दिए हैं कि उनके यहां जिन खातों में 2.5 लाख रुपये से जमा किये गए हैं ऐसे खातों की डिटेल इनकम टैक्स विभाग को जल्द से जल्द सौंपी जाए। पर बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी ने अपने खाते में इससे ज्यादा की रकम जमा कराई है तो ऐसे लोगों का क्या। क्या सरकार उनसे बतौर पेनाल्टी पैसा वसूलेगी या फिर उसे कालाधन माना जाएगा।
टैक्स एक्सपर्ट की राय में यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपने अपनी पुरानी घरेलु सेविंग्स को बैंक में जमा किया है वो चाहे 2.5 लाख से भी ज्यादा क्यों न हो सरकार आपसे नहीं ले सकती। बस इसका एक तरीका है। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप लखानी ने बताया कि अगर मान लीजिए आपने अपने खाते में 3 लाख रुपये 8 नवंबर के बाद जमा कराए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। बस इस साल का टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको ये बताना होगा कि आपने जो पैसा बैंक में जमा कराया है वह आपकी पुरानी सेविंग्स हैं।
हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 30 नवंबर 2016 तक के आपके ट्रांजैक्शन से भी ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपने जो 3 लाख रुपये जमा कराए हैं वे वास्तव में आपकी आय से ही की गई बचत है या कुछ और। इसके बावजूद अगर टैक्स आॅफिसर आपके दावे को मानने से इनकार कर रहा है तो आपको इस 3 लाख रुपये पर टैक्स व उचित पेनाल्टी देना होगा। इनकम टैक्स विभाग इस रकम को अघोषित आय मान लेगा। फिर उस पर टैक्स और पेनाल्टी मिला कर 83.25 प्रतिशत काट लिया जाएगा। लखानी के अनुसार ऐसे लोग जिन्होंने अपने खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा की है उन्हें इस साल रिटर्न दाखिल करने से पूर्व विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए।