टीकमगढ जतारा तहसीलदार पर 5250 का अर्थदण्ड

टीकमगढ। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर जानकारी नहीं देने वाले अधिकारियों पर निरंतर अर्थदण्ड की कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इस संबंध में जतारा तहसीलदार पर अपर कलेक्टर श्री एसके सेवले ने कार्रवाई की है।

टीकमगढ अपर कलेक्टर श्री एसके सवले ने प्रेेस नोट जारी करते हुये बताया है। लोकसेवा गारंटी के तहत समय पर जानकारी नही देने वाले अधिकरियो पर निरंन्तर अर्थदण्ड की कार्रबाई की जा रही है। इसमें जतारा तहसीलदार एनके चौरासिया ने लोकसेवा गारंण्टी में समय सीमा में सेवाये प्रदान न देने के कारण लापरबाही मानी गई। लोक सेवाये न देने पर तहसीलदार एनके चौरासिया पर 5250 रूपये का अर्थदण्ड जुमार्ना किया गया है।

विदित हो पिछले साप्ताह अपर कलेक्टर एसके सेवले ने कार्रबाई करते हुये। स्यावनी नायव तहसीलदार फेरन सिंह धाकड और एकीकृत महिला बालविकास अधिकारी श्रीमती कमला कनौथा व जतारा बीएमओ राहुल जैन पर अर्थदण्ड जुमार्ना किया था। लापरबाह अधिकारियो अधिकारियो पर लोकसेवा गारंटी में समय सीमा में सेवा न देने का आरोप था।

इस संबंध में जतारा तहसीलदार एनके चौरासिया का कहना है। कि लोकसेवा गारण्टी में सेवाये तो दी जा रही है। हॉ ये बात सही है। कि आर्थिक जुमार्ना किया गया है। अपर कलेक्टर के न्यायलय में अपना पक्ष रखेगे।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!
$("#merobloggingtips-before-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#before-ad")) }), $("#merobloggingtips-after-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#after-ad")) });