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सैफ अली खान की बुआ को हो सकती है 7 साल की जेल

भोपाल। जिला अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान की बुआ सालेहा सुल्तान के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर जमीन हड़पने के लिए कोर्ट में झूठा दावा पेश करने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर उन्हें सात साल तक सजा हो सकती है।

दरअसल सालेहा सुल्तान ने कोहेफिजा स्थित करीब 17.49 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक होने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था, लेकिन सालेहा सुल्तान के उक्त प्रकरण को व्यवहार न्यायाधीश शोभना मीणा ने 6 जनवरी 2016 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद सालेहा सुल्तान ने एक बार फिर जमीन पर हक जताते हुए सेशन कोर्ट में दावा पेश किया।

इस दावे में सालेहा ने 17.49 एकड़ की जमीन को बढ़ाकर 17.80 एकड़ दर्शाया था, लोक अदालत में उनके पक्ष में फैसला आ गया। लेकिन इस मामले के एक पक्षकार हिफजुर्रहमान ने कोर्ट में परिवाद दायर किया कि सालेहा सुल्तान ने अदालत को धोखे में रखकर फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं साथ ही अपने पक्ष में झूठी गवाही भी पेश की है।

कोर्ट ने परिवादी हिफजुर्रहमान की दलीलों को मानते हुए सालेहा के खिलाफ धारा 193, 196, 199, 200, 209, 463 और 471के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना मीणा ने मामले में नोटिस जारी करते उन्हें 7 फरवरी को हाजिर होने के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए होती है।

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