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प्राइवेट स्कूलों की लूट पर कंट्रोल क्यों नहीं करते शिवराज: हाईकोर्ट ने पूछा

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार से सख्त लहजे में पूछा है कि वो प्राइवेट स्कूलों की लूट-खसोट पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है। वयोवृद्घ अधिवक्ता मदनमोहन शकरगायें ने न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत की है। हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। 

शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि पूर्व में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट का उस जनहित याचिका का दिशा-निर्देश के साथ निराकरण किया था। इसके बावजूद समय निकल गया लेकिन ठोस कार्रवाई नदारद रही।

इसलिए नए सिरे से अवमानना का आरोप लगाते हुए व्यापक जनहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई। मुख्य आरोप यही है कि निजी स्कूल जमकर मनमानी कर रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने आवाज नहीं उठा पाते। इसका फायदा उठाकर निजी स्कूल लूट के नए-नए तरीके ईजाद करते रहते हैं।

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