नईदिल्ली। अब चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने से लेकर चुनाव परिणाम आने तक शराब बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यह फैसला जल्द हो सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि वो नियमानुसार कार्रवाई करे।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र जुगरान ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान उत्तराखंड में पूर्ण मद्य निषेध करने को लेकर राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तराखंड के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त उत्तराखंड को प्रत्यावेदन देकर मांग की है कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने नामांकन के साथ एक घोषणा पत्र दाखिल करें जिसमें शराब का प्रयोग न करने व मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये शराब नहीं बांटने का उल्लेख हो और यदि कोई प्रत्याशी शराब बांटते हुये पाया गया तो उसका नामांकन रद कर दिया जाये।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद चुनाव आयोग को याची के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।