खबर का असर: शिवराज सरकार ने अवैध वसूली रोकी

भोपाल। खबर का तुरंत असर हुआ है। मप्र की शिवराज सिंह सरकार ने आरटीओ के बढ़े हुए टैक्स/फीस अब निर्धारित तारीख 29 दिसंबर 2016 से ही वसूलना शुरू कर दिया है। इससे पहले सरकार बैक डेट से वसूली कर रही थी। इससे मप्र के हजारों वाहन चालकों को बेवजह ही मोटी रकम जमा करानी पड़ रही थी। 

एक पीड़ित सचिन बिंदल ने भोपाल समाचार का ध्यान इस त्रु​टी की ओर दिलाया। 26 जनवरी 2017 को यह खबर प्रकाशित की गई। बताया गया कि 'केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन फिटनेस एवं डीएल पर बैकडेट से पेनल्टी वसूलने को गलत माना है। मंत्रालय का कहना कि जिस दिन से (29 दिसंबर 2016 से) वाहन पंजीयन और डीएल बनाने की फीस के नए रेट की अधिसूचना प्रभावी हुई, तब से ही वाहन मालिक से पेनल्टी वसूली जाएगी।

इस खबर के प्रकाशन के बाद मप्र परिवहन विभाग ने बैकडेट में पेनल्टी वसूली बंद कर दी है। शिकायतकर्ता की ओर से ईमेल प्राप्त हुआ है 'आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के असर से मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध रूप से ली जा रही पेनल्टी के फैसले को वापिस लेकर अब पेनल्टी 29 दिसंबर से ही लेने का फैसला किया है ऑनलाइन पर सभी आवेदनों पर पेनाल्टी अब 29 दिसंबर से जोड़ी जा रही है।'
ये है वो खबर जिसका हुआ असर

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