राजेश शुक्ला/अनूपपुर। जिले के बिजुरी नगर पालिका में सीएमओ तथा उपयंत्री द्वारा किए गए वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल द्वारा 31 जनवरी को निलंबित किया गया है। जिसमें नगर पालिका परिषद बिजुरी में ई-निविदा क्रमांक १६४६३, १६४६४, १६४६५, १६४७१, १६४८३, १६४८५, १६४८६ तथा १६५१५ में की गई अनियमितता के संबंध में की गई शिकायत के संदर्भ में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. जांच की गई।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार नगर पालिका परिषद बिजुरी द्वारा कार्यालय से निविदा न जारी कर शहडोल जिला में मेरीना फोटोकॉपी एंड टायपिंग इंस्टीट्यिूट के यहां से ई-निविदा की कार्यवाही की गई एवं सांठ-गांठ करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितताएं प्रतिवेदित की गई। जिसमें बिना तकनीकी स्वीकृति के निविदा जारी की गई है एंव कार्य आदेश के बाद अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार यह कृत्य कार्य संपादन में पदीय कर्तव्यो में गंभीर लापरवाही एवं चूक किया जाना, म.प्र. नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा ९९ क (ग) के प्रावधानो का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। जिसके फलस्वरूप नगर परिषद बिजुरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राम कुमार सिंह एवं नगर परिषद बिजुरी के उपयंत्री पी.एन. सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में बिजुरी सीएमओ राम कुमार सिंह तथा उपयंत्री पी.एन. सिंह का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रीवा होगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।