भोपाल। आठ हजार रुपए का भ्रष्टाचार प्रमाणित होने पर सीबीआई की विशेष कोर्ट ने CPWD के डिप्टी डायरेक्टर एनके शर्मा एवं असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टीकल्चर आरटी बैंस समेत फर्जी बिल लगाने वाले ठेकेदार अभिषेक सिंह गौर को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि एनके शर्मा और आरटी बैंस पर आरोप था कि उन्होंने ठेकेदार अभिषेक सिंह गौर YUVA CONSTRUCTION ENGINEERING AND CONSULTANT निवासी रजत नगर भोपाल, भ्रष्टाचार कर सीपीडब्ल्यूडी को करीब 8000 रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया।
सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों पर आरोप था कि इन्होंने आपसी मिलीभगत कर सिक्यूरिटी पेपर मिल होशंगाबाद और भोपाल के अन्य जगहों पर बगैर पेड़, गमले, काली मिट्टी और लैंड स्कैपिंग किए बगैर झूठे और फर्जी बिलों की सहायता से पेमेंट लिया। सीबीआई ने इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ जुलाई 2010 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।
ABHISHEK SINGH GOUR | NK SHARMA | DEPUTY DIRECTOR | CPWD | BHOPAL | RT BAINS | ASSISTANT | JAIL |