जबलपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ व रबी की अधिसूचित फसलों का बीमा करने बैंकों द्वारा किसानों के बैंक खाते से प्रीमियम राशि काटे जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ.एस.के. निगम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसान बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी इस अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से संपर्क कर उपलब्ध करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि कोई ऋृणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाहर निकलना चाहता है तो वह प्रीमियम काटे जाने की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व अर्थात 24 जुलाई तक संबधित बैंक को लिखित में अपनी सहमति अथवा घोषणा पत्र दे सकता है। डॉ. निगम के अनुसार अऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक, बीमा मध्यस्थों या पीएमएफबीवाय पोर्टल अथवा फसल बीमा एप पर ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से फसल बीमा के लिये अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ व रबी फसल की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।
जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये एग्रीकल्चर इश्योंरेंस कम्पनी को अधिकृत किया गया है। उपसंचालक संचालक विकास कल्याण एवं कृषि विकास के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के लिये प्रदेश में नेशनल क्रॉप इश्यारेंस पोर्टल (एनसीपी) पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। फसल बीमा के लिये पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी।
उपसंचालक किसान कल्याण डॉ. निगम के अनुसार भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना स्केल ऑफ फायनेंस के तहत जबलपुर जिले की प्रमुख खरीफ फसल धान सिंचित के लिये प्रति हेक्टर 720 रूपये, धान असिंचित के लिये 500 रूपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिये 600 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिये 400 रूपये प्रति हेक्टेयर, तुअर के लिये 578 रूपये प्रति हेक्टेयर, ज्वार के लिये 260 रूपये प्रति हेक्टेयर, कोदो-कुटकी के लिये 180 रूपये प्रति हेक्टेयर, तिल के लिये 374 रूपये प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिये 500 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं उड़द के लिये 500 रूपये प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है।