जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदिम जाति कल्याण मंत्री ज्ञानसिंह के दबाव में किए गए सहायक आयुक्त अमर सिंह उईके के तबादले को दुर्भावना से प्रेरित पाकर रोक लगा दी। इसी के साथ उईके को पूर्ववत उमरिया में ही पदस्थ रखे जाने की व्यवस्था दे दी गई। उईके का तबादला 800 किलोमीटर दूर भिंड कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता अमृतलाल गुप्ता ने रखा। उन्होंने दलील दी कि मंत्री ज्ञानसिंह के पूर्व पीए बाला सिंह तेकाम से उईके की कहासुनी हो गई थी। लिहाजा, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उईके को परेशान करने का रवैया अपना लिया गया। इसके तहत उसे निलंबित तक करा दिया गया था।