सलमान खान को मिला संदेह का लाभ, HC से बरी

Bhopal Samachar
18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। जोधुपर कोर्ट ने सिर्फ दो मिनट में अपना फैसला सुनाते हुए सलमान खान को बरी कर दिया। बताया जा रहा है कि सलमान खान को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। बता दें कि सलमान खान के खिलाफ अक्तूबर 1998 में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट से बरी होने के बाद सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर से बाहर निकले और फिर होटल की ओर चले गए। हालांकि होटल जाने से पहले सलमान खान ने अपने कई प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दिये।

कोर्ट ने दो लाइन में फैसला सुनाया
जोधपुर कोर्ट पहुंचने के बाद जज ने दो लाइन में फैसला सुनाया। अदालत ने पहले सलमान खान से उनका नाम पूछा और फिर कहा कि आप बरी किये जाते हो। फैसले के वक्त अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलविरा और उनके वकील मौजूद थे। अभिनेता सलमान खान पर वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान एक और दो अक्तूबर की मध्यरात्रि को काले हिरण के शिकार मेंं ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने का मामला विचाराधीन था जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस मामले में 20 गवाहों की गवाही हुई थी। इस मामले की अंतिम सुनवाई नौ जनवरी को पूरी हो गई थी। 

कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए सलमान खान के वकील ने कहा कि सामने वाले वकील सलमान के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखा सके। जिसके चलते संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने सलमाना खान को बरी कर दिया। वहीं विश्नोई समाज के वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे।

सलमान खान की बहन भी रहीं मौजूद
कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने के दौरान सलमान खान की बहन अलवीरा भी जोधपुर कोर्ट में मौजूद रहीं। वहीं इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुनने के लिए सलमान को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया था। इसलिए सलमान खान कल रात ही जोधपुर पहुंच गए थे। उनके साथ उनकी बहन अलवीरा भी साथ में थी। सलमान खान अपने बॉडीगार्ड के साथ हरी महल पैलेस होटल में रुके थे।

गौरतलब है कि 1998 में हुए इस शिकार मामले में सलमान के खिलाफ चार केस चल रहे हैं। 'हम साथ-साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप है। इनमें से दो में उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है।

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