सरकारी नौकरियों के विज्ञापन के संदर्भ में हाईकोर्ट का निर्णय | HIGH COURT DECISION REGARDING GOVERNMENT JOB ADVERTISEMENT

इलाहाबाद। सरकारी नौकरियों के विज्ञापन में अब यह लिखने भर से काम नहीं चलेगा कि ‘फलां डिग्री शासनादेश जारी होने की तारीख तक अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए।’ बल्कि महकमों को उन डिग्रियों की पूरी सूची जारी करनी होगी, जो आवेदन के लिए मान्य होंगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों का विज्ञापन जारी करते हुए उन डिग्रियों की सूची भी जारी की जाए, जिनको रखने वाला अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए अर्ह होगा। इसके बाद में उत्पन्न होने वाली तमाम कठिनाइयों से अभ्यर्थी और नियोक्ता एजेंसी दोनों बच सकेंगे। 

हाईकोर्ट का आदेश इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ऐसी समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट में भी तमाम याचिकाएं दाखिल होती हैं, जिनमें डिग्रियों को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। मान्य डिग्रियों की सूची संलग्न करने से ऐसे विवाद खुद ही समाप्त हो जाएंगे। यह प्रकरण सिपाही भर्ती में हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की ओर से दी जाने वाली प्रथमा और मध्यमा की डिग्रियों को लेकर सामने आया।

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