सीधी। दुकान से नमक लेकर घर लौट रही एक 14 वर्ष की किशोरी को घेर कर प्यार जताना व आई लव यू बोलने बाले युवक को एक साल के सश्रम कारावास की सजा व दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया किया गया है। जुर्माना की राशि जमा नही किये जाने पर एक माह के अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। अपराध घटित होने के सात माह के भीतर फैसला सुनाया गया है।
मामले के संबंध मे अपर लोक अभियोजक श्रीमती सीके अवधिया ने बताया कि चुरहट बाजार मे रह रही एक 14 वर्ष की बालिका 4 जून 016 की शाम 4:30 बजे के आस पास अभियोत्री बाजार से नमक खरीद कर घर लौट रही थी। जब वह डॉक्टर राम सजीवन तिवारी की दुकान के सामने पहुंची तो फैमली रेस्टोरेंट चुरहट के संचालक रंजीत गुप्ता पिता अवध लाल गुप्ता उम्र 29 बर्ष निवासी ग्राम बूसी थाना चुरहट ने रास्ता रोक कर उसे प्रपोज कर दिया। पीडि़ता ने वहीं से डायल 100 पुलिस को मदद के लिये फोन कर दिया व घर पहुंचकर माता पिता को घटना से अवगत कराया। पीडि़ता के पिता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर चुरहट पुलिस ने आरोपी रंजीत गुप्ता के खिलाफ अपराध क्रमांक 206/2016 को धारा 341, 354 (ए)509 भादवि एवं 11(1)/12 लैगिक अपराधों से बालको संरक्षण अधिनियम 2012 की प्रथम सूचना दर्ज कर सुनवाई के लिये न्यायालय मे पेश किया गया। जहां विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रंजीत गुप्ता को धारा 341,354 (क)(1)भादवि एवं 11 (1)/12 को दोषी पाया है जिसके कारण उसे दी गई जमानत मुचलके को रद्द करते हुए सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत मे ले लिया गया।
न्यायालय ने माना की आरोपी का अपराध पहला है लेकिन नाबालिग का रास्ता रोक कर लैगिक उत्पीडऩ किया है इसलिए नरम रूख अपनाया जाना उचित नही है। उसे 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दिया जाना उचित होगा। तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है राशि जमा नही किये जाने पर 3 तीन माह का साधारण सजा भुगताई जावे। तो धारा 341 का अपराध प्रमाणित होने पर 1 माह की साधारण सजा से दण्डित किया गया है।