INDORE | महू विधायक व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दायर चुनाव याचिका की बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें विजयवर्गीय की ओर आवेदन पेश किया गया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने महू में प्रचार के दौरान मेट्रो ट्रेन के संबंध में जो घोषणा की थी, उसकी फिलहाल क्या स्थिति है। प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाए। हाई कोर्ट ने आवेदन मंजूर करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के संबंधित अफसर को रिपोर्ट के साथ तलब किया है।
विजयवर्गीय के वकील शेखर भार्गव और विवेक पटवा ने यह आवेदन जस्टिस जरत कुमार जैन की बेंच के समक्ष पेश किया है। 24 को अगली सुनवाई में प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति कोर्ट को बताना है। दरअसल महू चुनाव याचिका में मुख्यमंत्री को भी पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने अपने बचाव में गवाहों का प्रतिपरीक्षण करवा लिया है। सीएम पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के दौरान विजयवर्गीय को वोट दिलाने के लिए घोषणा की थी कि वह जीते तो मेट्रो ट्रेन महू तक लाई जाएगी।
घोषणा पत्र में भी मेट्रो ट्रेन का उल्लेख था। इंदौर में मेट्रो का क्या भविष्य है यह हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। विजयवर्गीय की ओर से तीन गवाहों ने भी बचाव पक्ष में बयान दर्ज करवाए हैं।