नईदिल्ली। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के संज्ञान में आया है कि उपभोक्ताओं को इस विभाग की तरफ से सिक्योरिटी राशि आदि के लिए भुगतान करने से संबंधित धोखेबाज लोगों के ई-मेल प्राप्त हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि उपभोक्ता मामले विभाग या इसका कोई भी अधिकारी किसी भी उपभोक्ता से किसी प्रकार के भुगतान की मांग नहीं करता एवं एक ई-मेल पर इस प्रकार की कोई भी मांग एक धोखाधड़ी वाली मांग मानी जाएगी।
उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के ई-मेल पते मुख्य रूप से उनके संबंधित पदनाम या उनके नाम के अनुसार होते हैं। अन्य किसी भी ई-मेल पते को गलत माना जाएगा और इस बारे में शिकायतें तत्काल राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर nch-ca@gov.in और consumer-helpline@gov.in. पर ई-मेल भेजकर दर्ज कराई जा सकती हैं।