POLICE BHARTI में लेटलतीफी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लताड़ा

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पुलिसकर्मियों के खाली पदों को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्यों को कड़ी फटकार लगायी। कोर्ट ने राज्यों के सचिव से पूछा कि पुलिस के सभी खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर राज्यों को चार हफ्तों में कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। पुलिस बलों के खाली पदों को कोर्ट ने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पुलिसकर्मियों के खाली पड़े पद एक गंभीर समस्या है। जस्टिस एनवी रमन और डी वाई चंद्रचूर्ण की ओर से कहा गया कि अगर किसी राज्य की ओर से मामले से संबंधित हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट की सुनवाई के दौरान राज्य के सचिव को पूरे दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा।

कोर्ट की ओर से मामले में गंभीरता दिखाते हुए सभी राज्यों को इसका पालन करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया गया था कि पुलिस बलों के खाली पड़े पदों की वजह से देश में कानून व्यवस्था का स्थिति खराब हो रही है। याचिका में दावा किया गया है कि देश भर में लगभग 5.42 लाख पद खाली पड़े हैं।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!