नयी दिल्ली। केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के एक उपक्रम छोड़कर दूसरे उपक्रम अथवा राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों में जाने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ यथावत बने रहेंगे। लोक उपक्रम विभाग ने यह जानकारी दी है।
विभाग ने ‘तकनीकी औपचारिकताओं’ के आधार पर इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के मामले में स्पष्टीकरण जारी करते हुये यह जानकारी दी है। इस मुद्दे को लेकर पिछले कई साल से भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृति लाभ लेने के लिये ‘‘तकनीकी औपचारिकता’’ क्या है।
विभाग ने अब स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा है कि जहां कोई सीपीएसई कर्मचारी उसी उपक्रम अथवा दूसरे सीपीएसई में उपयुक्त प्रक्रिया से आवेदन करता है और उस पद में उसका चुनाव हो जाने पर उसे प्रशासनिक कारणों से पिछले पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ऐसे मामले ‘तकनीकी औपचारिकता उपबंध’ के तहत आते हैं।’’
इसमें यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में दूसरे कारणों से इस्तीफा दिया गया है अथवा सक्षम प्राधिकरण ने दूसरे पद के लिये कर्मचारी के आवेदन को उचित प्रक्रिया के तहत मंजूरी नहीं दी है, उसे इस्तीफा माना जायेगा और ऐसी स्थिति में कर्मचारी को पिछले सेवा के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे।