शिवराज सिंह और नंदकुमार के खिलाफ भोपाल कोर्ट में परिवाद

भोपाल। भाजपा के अधिकृत फेसबुक पेज (@BJP4MP) पर ‘कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ’ लिखने के मामले में मप्र कांग्रेस कमेटी ने भोपाल कोर्ट में परिवाद पेश किया है। कोर्ट ने साक्ष्य हेतु अगली पेशी 1 मार्च, 17 को नियत की है। परिवाद में CM SHIVRAJ SINGH CHOUHAN एवं भाजपा के NAND KUMAR SINGH CHOUHAN, PRESIDENT BJPMP को पार्टी बनाया गया है। 

उल्लेखनीय है भोपाल जेल ब्रेक के बाद नवम्बर, 16 में हुए शहडोल संसदीय उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक चुनावी सभा में ‘‘कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ’’ बताया था। मुख्यमंत्री के इस भाषण के संपादित अंश को संकलित कर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान द्वारा अपनी पार्टी के फेसबुक के अधिकृत पेज (@BJP4MP) पर इसे जारी भी किया गया था। 

CONGRESS के PREDISENT MP STATE ARUN YADAV ने उक्त भाजपा नेताओं के कृत्य को घोर अपमानजनक मानते हुए पार्टी के Chief spokesman KK Mishra को इस बावत् वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया। परिवाद में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने जानबूझकर चुनावी फायदे के लिए एक सुविचारित रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को अपमानित कर उससे संबद्ध करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए साशय, झूठा, मनगढंत एवं अपमानजनक कथन किया है और फेसबुक पेज पर अपलोड कराया है। 

कांग्रेस का यह भी मानना है कि श्री शिवराजसिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो न सिर्फ संवैधानिक पद है, बल्कि प्रदेश के मुखिया के रूप में उनके द्वारा कहे गये किसी भी कथन/वक्तव्य का आम नागरिक पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। लिहाजा, उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के संबंध में जो झूठा, असत्य, भ्रामक और तथ्यहीन वक्तव्य दिया गया है, उससे समाज में कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े करोड़ों कार्यकर्ताओं का घोर अपमान होकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी सहना पड़ी है। 

पार्टी की ओर से श्री मिश्रा ने 9 नवम्बर, 2016 को सायं 4.50 बजे भाजपा के इस अधिकृत फेसबुक पेज की ‘‘लिंक और आईपी एड्रेस’’ को डाउनलोड कराया और 10 नवम्बर,16 को मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को रजिस्ट्रर्ड डाक से सूचना पत्र भेजकर यह आग्रह किया कि वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगाये गये आरोप को साबित करें या कांग्रेस के अपमानित किये गये उन करोड़ों कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से 15 दिवस के भीतर क्षमायाचना करें। 

मुख्यमंत्री की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक श्रेयराज सक्सेना ने अभियोगी के मुख्य प्रवक्ता को 05 जनवरी, 2017 को नितांत असत्य जबाव भेजा, जबकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने उस सूचना पत्र को लेने से इंकार कर दिया। लिहाजा, अभियोगी कांग्रेस पार्टी की ओर से मिश्रा ने आज 6 फरवरी, 17 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माननीय भू-भास्कर यादव की अदालत में वरिष्ठ अभिभाषक विजय चौधरी के माध्यम से एक परिवाद दायर किया, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने अन्य साक्ष्यों की गवाही के लिए 01 मार्च, 17 की तिथि नियत की है।

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