नई दिल्ली। टेलीकाॅम विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा प्री-पेड कार्ड होल्डर्स के फोन को तभी रिचार्ज करने की अनुमति दी जाएगी जब वे अपनी आइडेंटिटी साबित करेंगे।
यह प्रोग्राम इस साल शुरु होगा। अटॅार्नी जनरल मुकुल रहतोगी ने यह बात कोर्ट में कही। जिनके पास प्री-पेड कार्ड हैं, वे आईडी प्रूफ देकर ही रिचार्ज करवा पाएगा। अब वह आधार कार्ड हो या कोई अन्य प्रूफ।
यह आर्डर जनहित याचिका पर आया। 90 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय फोन सब्सक्राइबर्स के पास प्री-पेड सिम कार्ड्स हैं और केवल 10 प्रतिशत के पास ही पोस्ट-पेड हैं।