भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालय मान्यता नवीनीकरण के आवेदन मान्यता की समाप्ति के 45 दिन पहले जिला शिक्षा कार्यालय एवं बी. आर. सी. कार्यालय में जमा करायें । जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कक्षा 01 से कक्षा 08 वीं तक की स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन मान्यता की कालावधि की समाप्ति के कम से कम 45 दिन पूर्व करने के निर्देश है।
जिले की समस्त अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय को प्राप्त मान्यता प्रमाण पत्र में दर्शित मान्यता समाप्ति तिथि के अनुरूप 45 दिन पूर्व मान्यता नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करें तथा आवेदन की एक प्रति संबंधित विकास खंड स्त्रोत समन्वयक एवं एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करें।