जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ ने दिवंगत बैंक कर्मी अजय रैगलवार की विधवा छिंदवाड़ा निवासी सुरेखा रैगलवार को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। इसके लिए 40 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित चौधरी ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पति की कैंसर की बीमारी से मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी सिर पर है। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। जब आवेदन-निवेदन का असर नहीं हुआ तो न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।
बता दें कि पांच अगस्त 2014 से पहले के मृतक बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार के सदस्य अनुकंपा नियुक्ति योजना से वंचित हैं। इसके लिए संगठनों ने कई प्रदर्शन भी किए। हाईकोर्ट के इस फैसले से एक बड़े विवाद का निराकरण हो गया।