
इस संबंध में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त डॉ वीपी जॉय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ईपीएफ ने इन निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया है। विभाग के क्षेत्रीय कमिश्नर अश्विनी कुमार गुप्ता ने बताया कि पारदर्शिता एवं कर्मचारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रक्रिया और सरल कर दी गई है। यूनिवर्सल एकाउंट नंबर(यूएएन) के बाद पीएफ एकाउंट से आधार कार्ड भी संबद्ध है तो क्लेम फार्म सीधे ईपीएफ दफ्तर में जमा हो जाएगा। इसके लिए नियोक्ता की सहमति लेना अनिवार्य नहीं रहेगी।
विभाग ने पुराने क्लेम फार्म के स्थान पर यह नया कम्पोजिट क्लेम फार्म लागू कर दिया है। कमिश्नर गुप्ता ने बताया कि यदि किसी कर्मचारी का आधार कार्ड पीएफ खाते से संबद्ध नहीं है तो उसे नियोक्ता की सहमति लगेगी। शादी, उच्च शिक्षा अथवा मकान संबंधी एडवांस हासिल करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इसके अलावा असामान्य परिस्थितियों में भी दावा फार्म स्वयं प्रमाणित किया जा सकेगा।