नई दिल्ली। प्रसारण क्षेत्र के नियामक ट्राई के आज जारी किए गए नए शुल्क आदेश के मुताबिक उपभोक्ता 130 रूपये प्रतिमाह में 100 स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनल देख सकेंगे। इस राशि में कर का पैसा अलग से जुड़ेगा। ट्राई ने एक वक्तव्य में कहा, कि उपभोक्ता टीवी चैनलों के वितरकों को प्रतिमाह 130 रूपये चुकाकर 100 स्टैंडर्ड डेफिनिशन एसडी चैनल देख सकेंगे।
वहीं नियामक ने कहा कि नि:शुल्क चैनलों को देखने के लिए उपभोक्ता को इस नेटवर्क कैपेसिटी प्रभार के अलावा और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा। अब तक चैनलों के वितरकों उपभोक्ताओं से उन चैनलों का पैसा भी वसूल रहे थे जो प्रसारकों की तरफ से नि:शुल्क हैं।
कुछ चैनलों के वितरक तो केवल नि:शुल्क चैनलों के लिए भी 275 रुपए या इससे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। ट्राई के इस आदेश से भारत के 30 करोड़ से ज्यादा टीवी चैनल ग्राहकों को राहत मिलेगी।