यूपी में 75% सीटें लोकल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित

प्रभात उपाध्याय/नोएडा। प्रदेश के निजी इंजीनियरिग-मैनेजमेंट कॉलेज इस सत्र में 25 फीसद से ज्यादा सीटों पर बाहरी छात्रों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इंजीनियरिग-मैनेजमेंट कॉलेजों के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से संबद्ध निजी इंजीनियरिग-मैनेजमेंट कॉलेजों की 75 फीसद सीटों पर सूबे के मूल निवासी (यूपी डोमिसाइल) वाले छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। 

वहीं 10 फीसद सीटों पर जेईई (मेंस) कोटे का दाखिला होगा जबकि 15 फीसद सीटें मैनेजमेंट व एनआरआइ कोटे की हैं। इन सीटों पर भी उन्हीं अभ्यर्थियों को दाखिला दिया जाएगा, जिन्होंने राज्य प्रवेश परीक्षा (यूपीएसईई) या जेईई (मेंस) उत्तीर्ण किया है।

कॉलेज बना सकते हैं मेरिट : 
शासनादेश के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बची सीटों के लिए कॉलेज अपने स्तर पर मेरिट तैयार कर सकते हैं। मेरिट जेईई (मेंस), यूपीएसईई, बारहवीं के अंक या अन्य किसी समकक्ष परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अंकों के आधार पर तैयार होगी। शर्त यह होगी कि कॉलेज किसी भी कोर्स में 25 फीसद से ज्यादा सीटों पर सूबे के बाहर के छात्रों को दाखिला नहीं दे सकते हैं। यह व्यवस्था किसी भी स्थिति में बदली नहीं जाएगी।

UPSEE के फॉर्म में करेक्शन : 
इंजीनियरिग-मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा (यूपीएसईई) के फॉर्म में करेक्शन और अपडेशन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म में कोई गलत विवरण भर दिया है या कोई ब्योरा अपडेट करना चाहते हैं वे 29 मार्च की शाम को पांच बजे तक वेबसाइट पर जाकर इसे दुरुस्त कर सकते हैं। पंजीकरण नंबर, नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

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