नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी जिन्होंने कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें मामले की जांच लंबित रहने तक 90 दिन का वैतनिक अवकाश मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में हाल ही में सेवा नियमावली में बदलाव किया है।
नए नियम में कहा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जांच लंबित रहने तक पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को 90 दिन तक का विशेष अवकाश दिया जा सकता है।
खाते से नहीं काटी जाएंगी छुट्टियां
इसमें कहा गया कि पीड़ित महिला को दी गयी छुट्टी ‘‘उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जायेगी।’’ यह छुट्टी पहले से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी के अलावा होगी। नियम में कहा गया कि इस मामले में विशेष छुट्टी ऐसे मामले की जांच के लिये गठित आतंरिक समिति या स्थानीय समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।