
आने वाले समय में उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा 'लोग कई पैन नंबर इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। इसलिए इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है।'
उनका दावा है कि 98 फीसदी नागरिकों के पास आधार कार्ड है। टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान व्यक्ति आधार नंबर दे सकता है या यह बता सकता है कि उसने आवेदन कर दिया है। बताते चलें कि आधार नंबर दर्ज होने पर किसी भी व्यक्ति का सारा रिकॉर्ड एक जगह जमा होता चला जाएगा। वो कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। कितनी बार बीमार हुआ। वोट डाला या नहीं। आयकर जमा किया या नहीं। सबकुछ एक ही क्लिक पर सरकार के सामने आ जाएगा।