वैभव श्रीधर/भोपाल। पुलिस के शारीरिक अर्हता के पैमाने पर खरे नहीं उतरने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन्हें जिलों में खाली पदों पर सरकार नौकरी देगी। इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके साथ ही पुरुष और महिला आवेदकों की आयुसीमा का अंतर भी समाप्त किया जाएगा।
पुलिसकर्मी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता तो होती है लेकिन शारीरिक योग्यता के पैमाने पर खरा नहीं उतरने पर मामला अटक जाता है। दरअसल पुलिस फोर्स में नियुक्ति के लिए आवेदक के लिए शारीरिक पैमाने जैसे ऊंचाई और सीने की माप तय है इसके साथ साथ उनका फीजिकल टेस्ट भी होता है।
इन पैमानों पर खरा नहीं उतरने पर युवक व युवतियों को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है और आवेदन लंबित पड़े रहते हैं। वहीं विभाग में दूसरे पदों की कमी है जिसके चलते अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती है। इस समस्या को देखते हुए अब गृह विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अनुकंपा नियुक्ति के नियमों बदलाव का प्रस्ताव दिया है। विभाग ने इस पर सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने प्रस्ताव मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दो-तीन संशोधन प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही गृह राज्यमंत्री लालसिंह आर्य ने महिलाओं के समान पुरुष आवेदकों को भी उम्र सीमा से छूट देने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब पुरुषों को 45 साल से अधिक आयु का होने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। बताया जा रहा है कि बजट सत्र समाप्त होने के बाद नीतिगत फैसला करके बदलावों को लागू कर दिया जाएगा।