भोपाल। राजधानी में तेजी से बढ़ रहे तापमान को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर भोपाल ने स्कूल बंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कोई भी स्कूल दोपहर 12 बजे के बाद संचालित नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मान्यता भी निलंबित की जा सकेगी।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भोपाल के आदेश क्रमांक 2780 दिनांक 30 मार्च 2107 के अनुसार भोपाल जिले में संचालित सभी प्रकार के शासकीय, प्राइवेट, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई या किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी प्रकार के स्कूल दोपहर 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी स्कूल में कोई कक्षा संचालित नहीं की जा सकेगी।
यह आदेश भोपाल में तेजी से बढ़ रहे तापमान को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। आदेश का पालन ना करने की स्थिति में संबंधित स्कूल प्राचार्य के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं स्कूल की मान्यता निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2017 से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।