राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने किसान जीवन ज्योति विद्युतीकरण योजना के तहत उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन दिया है। उसमें हर साल 6 हजार यूनिट तक बिजली नि:शुल्क थी। इसके बावजूद कंपनी के कर्मचारी बिना मीटर रीडिंग लिए बिल भेज दिया। इसकी शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा भी किया गया, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। जिसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की गई, जिसमें फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिजली कंपनी पर 20 हजार 380 रुपए का जुर्माना लगाया है।
मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ ग्राम ढारा निवासी भोलाराम वर्मा ने कृषि कार्य के लिए योजना के तहत बिजली कनेक्शन लिया गया था। जिसमें किसान को मोटर पंप लगाने के बाद कंपनी में रसीद जमा करने पर कनेक्शन दिया गया। लेकिन कंपनी के कर्मचारी बिना मीटर रीडिंग किए ही उपभोक्ता को बिल भेज दिया।
इतना ही नहीं बिल भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का नोटिस भी जारी किया गया। जिससे उपभोक्ता डर कर 20 हजार 220 रुपए का बिल भुगतान कर दिया। इसके बावजूद बिजली कंपनी ने अतिरिक्त शुल्क के साथ दोबारा 20 हजार 680 रुपए का बिल भेजा। जिसकी शिकायत करने पर कंपनी के द्वारा मीटर रीडिंग कर फिर से बिल दिया गया। जिसमें ग्राहक का 6 हजार यूनिट भी खपत नहीं हुआ था। लेकिन अधिकारी बिल भुगतान के लिए परेशान करते रहे। इस मामले की शिकायत फोरम में की गई। जिसमें फोरम ने बिजली कंपनी पर 20 हजार 380 रुपए का जुर्माना लगाया हैँ।
यह राशि आदेश दिनांक से भुगतान तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपए भी दिया जाएगा।