
गौरतलब है कि कलेक्टर निशांत वरवड़े ने 30 दिसंबर 2016 को आईपीसी की धारा 144 के तहत किताबें और स्कूल ड्रेस के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं डालने के लिए स्कूल संचालक और बुक सेलर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद एमपी नगर जोन-2 स्थित बुक्स एंड बुक संचालक द्वारा निजी स्कूल संचालकों की मिलीभगत से निजी प्रकाशकों की किताबें अभिभावकों को बेची जा रही थीं।
एक अभिभावक की शिकायत पर एसडीएम रविकुमार सिंह ने 3 मार्च को औचक जांच की थी, जिसमें निजी प्रकाशकों की किताबों के बंडल स्कूलों की पर्ची के नाम से रखे पाए गए। प्रशासन की कार्रवाई के बाद बुक्स एंड बुक संचालक ने दुकान के बजाय अयोध्या नगर स्थित एक मकान से चोरी-छिपे निजी प्रकाशकों की किताबों का कारोबार शुरू कर दिया था।