नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पुलिस को रामजस कॉलेज मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली आपराधिक शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया. इस घटना में कथित रूप से राष्ट्रविरोधी नारेबाजी हुई थी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने उत्तरी दिल्ली के मौरिस नगर थाने के प्रभारी को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. अदालत इस मामले में अब 30 मार्च को आगे सुनवाई करेगा.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने उत्तरी दिल्ली के मौरिस नगर थाने के प्रभारी को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. अदालत इस मामले में अब 30 मार्च को आगे सुनवाई करेगा.
अदालत ने कहा, 'अदालत के सामने 30 मार्च से पहले कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया जाता है.' सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और अधिवक्ता विवेक गर्ग ने कहा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के नेताओं, छात्रों ने रामजस कॉलेज में 21 फरवरी को सम्मेलन के दौरान कथित रूप से राष्ट्रविरोधी नारे लगाए. अदालत मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतीश कुमार अरोड़ा द्वारा उन्हें भेजी गई शिकायत पर सुनवाई कर रही थी