नयी दिल्ली। कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और स्वास्थ्य सेवायें देने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के साथ नामांकन के लिए केवल एक साझा फॉर्म भरने की जरूरत होगी। सरकार जल्द ही साझा पंजीकरण फॉर्म पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका मुख्य मकसद कंपनियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में कागजी कार्य बोझ को कम से कम करना है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम एक संयुक्त फॉर्म पर काम कर रहे हैं। EPFO और ESIC से पंजीकरण के लिए नियोक्ताओं को इसी साझा फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत देश में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को जरूरी सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाता है।
कंपनियों को EPFO के पास पंजीकरण कराना जरूरी
बीस या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए ईपीएफओ के पास पंजीकरण कराना जरूरी है, जबकि ईएसआईसी के पास पंजीकरण के लिए यह सीमा 10 कर्मचारियों की है। ईपीएफओ तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 का परिचालन करता है।
ESIC उपलब्ध कराता है फ्री इलाज की सुविधा
इसी तरह ईएसआईसी औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को आवश्यक स्वास्थ्य कवर तथा नकदीरहित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराता है। EPFO के अंशधारकों की संख्या चार करोड़ से अधिक है। वहीं ESIC के द्वारा बीमित लोगों की संख्या दो करोड़ है और यह अपने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत करीब आठ करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराता है।