
जस्टिस संजीव सचदेवा ने यह टिप्पणी उस समय की जब JNU ने कहा कि बीते 9 महीने में कैंपस में 92 प्रदर्शन हुए और यूनिवर्सिटी के कामकाज में बाधा पड़ी। छात्रों को यूनिवर्सिटी का कामकाज होने देने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें ऐडमिन ब्लॉकड के फुटपाथ और सामने के पार्क में इस शर्त के साथ प्रदर्शन करने की इजाजत दी कि इमारत के प्रवेश और निकास मार्गों को बंद नहीं किया जाए और ध्वनि का स्तर कम रखा जाए।
इसके साथ हाई कोर्ट ने 9 मार्च के अपने उस पिछले आदेश में संशोधन किया जिसमें छात्रों को ऐडमिन ब्लॉक के सौ मीटर के भीतर प्रदर्शन से रोका गया था। अदालत ने पिछले आदेश को जारी रखने के जेएनयू का अनुरोध ठुकरा दिया।